
राजसमंद/आईडाणा. राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से 8 तक के विद्यार्थियों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना केे तहत लाभान्वित किया जाएगा। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव ज्योति चौहान ने 18 दिसम्बर को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हंै। योजना के तहत वर्तमान में संचालित किसी भी विद्यालय को बंद या निकट के विद्यालय में समन्वयीकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2015-16 से माध्यमिक शिक्षा विभाग में ट्रांसपोर्ट वाउचार योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 2 से 5 किमी की दूरी तक के राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में पढऩे आने वाली बालिकाओं को प्रतिमाह अधिकतम 20 से 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया भत्ता दिया जा रहा है।
योजना के लिए पात्रता
राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी नियम में ऐसे छितरी व कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों, जहां विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क परिवहन सुविधा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से एक किमी की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है, उन्हें 10 रुपए प्रति उपस्थिति दिवस किराया मिलेगा। नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से 2 किमी की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है, उनका 15 रुपए प्रतिदिन का भत्ता भुगतान बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा।
विद्यालय समिति करेगी व्यवस्था
योजना संचालन के लिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधं समिति या विद्यालय प्रबंधं समिति की ओर से पूरी व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद ने एसएसए के पीएबी वर्ष 2017-18 में संबंधित मद से स्वीकृत राशि का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। परिषद जिलों को छह माह की अग्रिम राशि का आवंटन करेगी। यह राशि पीईईओ को आवंटित होगी, जो एसएमसी या एसडीएमसी को देंगे।
निर्देश मिल गए हैं
योजना के निर्देश आ गए हंै। उसके अनुसार जरूरी कार्यवाही की जा रही है।
जगदीशप्रसाद लौहार, कार्यक्रम सहायक सर्व शिक्षा अभियान, राजसमंद
Published on:
22 Dec 2017 09:53 am
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