
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने दोनों को एक अहम मामले में जमानत दे दी। यह मामला सड़क साफ करने वाली एक मशीन चोरी के आरोप से जुड़ा हुआ है।
साल 2022 में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने नगर पालिका परिषद, रामपुर जिले द्वारा खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली थी। इसके बाद, यह मशीन रामपुर स्थित खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और उन्हें राहत दी।
बता दें कि इस मामले में 21 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजम खान और उनके बेटे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने में असफल रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली है।
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Updated on:
13 Feb 2025 02:16 pm
Published on:
13 Feb 2025 02:16 pm
