
शिवपुरी. मध्यप्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर जोर आजमाइश का दौर शुरु हो चुका है। सरपंच पद के प्रत्याशियों के साथ ही उनके परिजन औऱ रिश्तेदार भी चुनाव मांगने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन शिवपुरी के बदरवास जनपद के एक गांव में सरपंच का चुनाव लड़ रही महिला के टीचर पति को चुनाव प्रचार करना महंगा पड़ गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। दरअसल किसी भी चुनाव में शासकीय कर्मचारी के शामिल न होने की हिदायत आचार संहिता में दी जाती है, लेकिन ऐसी हिदायतों को दरकिनार कर शासकीय शिक्षक अपनी पत्नी का चुनाव प्रचार करते मिल गए। बस फिर क्या था कलेक्टर ने बिना देर किए उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया।
बीवी का प्रचार करना पड़ा महंगा
मामला बदरवास जनपद की ग्राम पंचायत तिलातिली का है जहां सरपंच पद की प्रत्याशी शकुन बाई के पति रघुनाथ जाटव, प्राथमिक शिक्षक हैं जिनके खिलाफ पत्नी का चुनाव प्रचार करने की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को मिली थी। शिकायत की जांच में रघुनाथ जाटव प्राथमिक शिक्षक के द्वारा अपनी पत्नी, जो कि सरपंच पद की प्रत्याशी हैं का प्रचार-प्रसार करना पाया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि रघुनाथ जाटव प्राथमिक शिक्षक के द्वारा इनकी पत्नी के सरपंच पद के निर्वाचन लड़ने संबंधी कोई भी जानकारी प्रस्तुत नही की गई है।
इस प्रकार संबंधित रघुनाथ जाटव पुत्र नत्थाराम जाटव द्वारा मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) का उल्लघन किया जाना पाया गया तथा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अयर्थियों, राजनैतिक दलों, शासकीय विभागों, पंचायतों और उनके कर्मचारियों के लिये जारी आदर्श आचरण संहिता 2019 के भाग. 2 की कंडिका 02 के विरुद्ध आचरण किया जाना पाया गया। इसलिए शिक्षक रघुनाथ जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा उनका मुयालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी निर्धारित किया गया है।
Published on:
15 Jun 2022 09:03 pm
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