
प्रतीकात्मक तस्वीर
Sikar Crime News: पॉक्सो कोर्ट-2 ने भतीजी के साथ बलात्कार के जुर्म में ताऊ व उसके बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो- दो लाख रुपए जुर्माना चुकाने के साथ दोनों अंतिम सांस तक जेल की सजा काटेंगे। एडवोकेट महेंद्र कुमार स्वामी ने बताया कि 13 अगस्त 2022 में जिले के ग्रामीण इलाके में 13 वर्षीय नाबालिग की मां ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि उसकी छठी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी का पेट फूलते देख जांच करवाई तो वह गर्भवती निकली।
पूछा तो उसने ताऊ व उसके बेटे द्वारा उसके साथ गलत काम करने की बात कही। इस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफतार कर लिया। 10 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में चालान पेश करने के बाद 18 गवाह और 42 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आशा कुमारी ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाया। जिसमें 61 वर्षीय ताउ और 27 वर्षीय बेटे को दो— दो लाख रुपए जुर्माने के अलावा बाकी जीवन जेल में बिताने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को मिलेगी। पीड़िता को प्रतिकर स्कीम से 5 लाख रुपए मुआवजा देने की अनुशंसा भी की गई है।
वारदात की शिकार नाबालिग की मानसिक स्थिति कमजोर थी। 2019 में पिता की मौत के बाद से मां नरेगा में मजदूरी कर परिवार चला रही थी। मां के जाने के बाद पीछे से दोनों आरोपी उसे हवस का शिकार बनाते। जिसका खुलासा मेडिकल जांच के बाद ही हुआ। आठ महीने की गर्भवती होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उसका गर्भपात करवाया गया था।
Updated on:
18 Dec 2024 12:42 pm
Published on:
18 Dec 2024 12:42 pm
