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कोटा से गिरफ्तार आरोपी महिलाओं से 2 लाख के चोरी के आभूषण बरामद

Female thief arrested from kota: सर्राफा की दूकान से जेवरात से भरा बॉक्स चोरी कर ले जाने के आरोप में पुलिस ने कोटा से चार महिलाओं को गिरफ्तार कर निशानदेही से 2 लाख के आभूषण बरामद किए है।
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टोंक

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Pawan Kumar Sharma

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Updated: 6 Oct 2019, 9:16 AM IST

कोटा से गिरफ्तार आरोपी महिलाओं से 2 लाख के चोरी के आभूषण बरामद

कोटा से गिरफ्तार आरोपी महिलाओं से 2 लाख के चोरी के आभूषण बरामद

टोंक. टोडारायसिंह कस्बे स्थित दुकान में हुई जेवरात की चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी महिलाओं के पास से पुलिस ने दो लाख रुपए की लागत के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महिलाओं में डाबर थाना सुल्तानपुर कोटा निवासी बिन्ती पत्नी सुरेश मोग्या, गोल्याड़ी थाना कैथून जिला कोटा निवासी प्रमिला पत्नी अरविन्द मोग्या, राखी पत्नी मुकुट मोग्या तथा बबली पुत्री सूरजमल मोग्या शामिल है।

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उन्होंने बताया कि गत 7 मई को टोडारायसिंह निवासी विनोद मोदी ने मामला दर्जक राया था कि उसकी दुकान पर कुछ महिलाएं आभूषण लेने आई थी। वे जेवरात से भरा एक बॉक्स चोरी कर ले गई। इसका पता दुकानदार को सीसीटीवी कैमरे से लगा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पुलिस ने गत दिनों चारों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी महिलाओं की निशानदेही से सोने की दो चैन, सोने की 5 अंगूठी, सोने के 5 पैंडल, सोने के टोपस तीन जोड़ी तथा सोने की एक झूमर जोड़ी बरामद की है।

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दहेज लोभी पति को दो साल का कारावास
देवली. न्यायिक मजिस्टे्रट अमरसिंह खारडिया ने शनिवार को पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त कर घर से निकालने के मामले में पति को दो साल के साधारण कारावास से दण्डित किया है।

साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जानकारी अनुसार बडला निवासी विवाहिता उर्मिला ने वर्ष 2016 में टोंक महिला थाना में परिवाद पेश किया, जिसमें बताया कि वर्ष 2012 में उसका तसवारिया थाना केकड़ी निवासी शंकरलाल जाट के साथ विवाह हुआ। विवाह के कुछ वर्ष बाद महिला का पति उससे एक लाख रुपए व मोटरसाइकिल की मांग करने लगा।

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इसके चलते आए दिन आरोपी महिला के साथ मारपीट करता। बाद में उसने महिला को दहेज नहीं देने के कारण घर से बाहर निकाल दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया। इस पर न्यायिक मजिस्टेट्र ने आरोपी को दण्डित किया है।