खान विभाग के अनुसार दोनों क्षेत्रों में सभी वैधानिक और पर्यावरणीय मानकों की पालना सुनिश्चित की गई है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट और अरावली के पॉलीगन डेटा के मुताबिक ये क्षेत्र अरावली हिल्स में शामिल नहीं हैं। प्रतिबंधित दायरे से बाहर होने के साथ प्रस्तावित प्लॉट्स की 45 मीटर परिधि में सड़क, आबादी, मंदिर, नदी, नाला या अन्य सार्वजनिक संरचना भी नहीं है।