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अमेरिका की पैनी नज़र: जेल में बंद इमरान खान की सेहत और मामलों पर वॉशिंगटन का बड़ा बयान, पाकिस्तान में हाई अलर्ट

Imran Khan jail: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की सेहत पर अमेरिका की नजर, जेल पर मार्च की चेतावनी, पंजाब में धारा 144 लागू, तीन बहनें हिरासत में। पूरी खबर पढ़ें।
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Pakistan politics

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की सेहत पर अमेरिका की नजर, photo source@ANI

Imran Khan Health: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में बंद सेहत को लेकर अमेरिका ने अपनी चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वॉशिंगटन इमरान खान के मामले और उनकी सेहत की स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है।

अधिकारी ने ANI को बताया, "हम उनके मामले पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। हम उनकी सेहत की स्थिति पर भी नज़र रखते हैं। लेकिन असल में, इस मामले में हम बस इतना ही दखल देते हैं।" यह बयान ऐसे समय आया है जब इमरान खान की जेल और उनकी पार्टी के आंदोलन को लेकर पाकिस्तान में हलचल तेज है।

2023 से जेल में बंद हैं इमरान खान

गौरतलब है कि 2023 में तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। इसके बाद उन्हें जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में भी दोषी करार दिया जा चुका है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) लगातार उनकी रिहाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करती रही है।

बेटे की चेतावनी- जेल पर हमले का बहाना बन सकती है भीड़

हाल ही में इमरान खान के बेटे कासिम खान ने समर्थकों को 27 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन के दौरान अदियाला जेल की ओर मार्च करने से मना किया है। उनका आरोप है कि लोगों की भीड़ का इस्तेमाल पाकिस्तानी अधिकारी जेल पर 'जवाबी' हमले के बहाने के तौर पर कर सकते हैं, जिससे उनके पिता की जान को खतरा पैदा हो सकता है।

पंजाब में धारा 144 लागू, बहनें हिरासत में

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत पांच या उससे ज्यादा लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर रोक है। रावलपिंडी, अटक, झेलम और मियांवाली में पाकिस्तान रेंजर्स की तैनाती की भी मांग की गई है।

27 सितंबर के प्रदर्शन आह्वान के बीच पुलिस ने इमरान खान की तीन बहनों को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले अलीमा खान को हिरासत में लिया गया था, जबकि उजमा खान और नोरिन को 'पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस' के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में रखा गया।

गुरुवार को लाहौर हाईकोर्ट ने उजमा और नोरिन के खिलाफ हिरासत आदेशों को तुरंत निलंबित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि यह हिरासत और प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था व सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के चलते लगाए गए हैं।