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Court News: चरस की तस्करी के आरोपियों को दस-दस साल की सजा
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Court News: चरस की तस्करी के आरोपियों को दस-दस साल की सजा

सातों व्यक्ति मादक पदार्थ की डिलीवरी देने और खरीद फरोख्त के लिए आए थे। तत्कालीन थानाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सातों की तलाशी ली।
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अजमेर

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raktim tiwari

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Updated: 5 Oct 2019, 9:31 AM IST

अजमेर.

विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनूप कुमार सक्सेना ने एक फैसले में चरस (marijuana) रखने के मामले में कश्मीरी युवक सहित छह आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास (imprisonment) और एक-एक लाख रुपए प्रत्येक पर जुर्माने से दंडित किया है।

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मामले के तथ्य
26 अक्टूबर 2016 की रात्रि 11:05 मिनट पर मुखबिर ने तत्कालीन थानाप्रभारी लक्ष्मण राम को सूचना दी। इसमें रोडवेज बस स्टैंड परिसर में मंदिर के निकट गुजरात (gujrat) नंबर की कार में 7 व्यक्तियों को खड़ा रहना बताया। इनमें दो कश्मीरी व्यक्तियों के पास चरस (marijuana) के बैग होने की जानकारी दी। सातों व्यक्ति मादक पदार्थ की डिलीवरी (delivery) देने और खरीद फरोख्त के लिए आए थे। तत्कालीन थानाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सातों की तलाशी ली।

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आरोपी और उनसे बरामद हुई चरस
कुलगाम जिला अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के खुर्शीद अहमद डार पुत्र अब्दुल अहमद से 3 किलो 28 ग्राम
खेड़ा जिला अहमदाबाद गुजरात निवासी मकबुल हुसैन पुत्र महबूब भाई शेख से 1 किलो 28 ग्राम
दाना नीबडी अहमदाबाद गुजरात निवासी इस्माइल फकीर पुत्र इकबाल हुसैन से 1 किलो 22 ग्राम
बटवा अहमदाबाद गुजरात निवासी अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल सत्तार से 2 किलो 2 ग्राम
कारंज अहमदाबाद गुजरात निवासी नजीर मोहम्मद पुत्र अकरम खान से 1 किलो 6 ग्राम
कारंज अहमदाबाद गुजरात निवासी युनुस खान पुत्र हैदर खान से 2 किलो 2 ग्राम

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अदालत ने सुनाया फैसला
ट्रायल के बाद 6 आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act)की अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना की अदालत ने 8/20 एनडीपीएस एक्ट में चरस तस्करी का आरोपी मानते हुए इन्हें 10-10 साल के कठोर कारावास (jail) व 1-1 लाख रूपए के जुर्माने (penalty) के आदेश पारित किए।

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गुजरात भेजनी थी खेप
लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि सातों आरोपी कश्मीर (jammu and kashmir) से चरस का कारोबार कर रहे थे। वे राजस्थान होते हुए गुजरात में चरस (marijuana) की खेप पहुंचाने वाले थे। इस दौरान अजमेर में वे केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड (roadways bus stand) पर रुके थे। सरकारी वकील पाराशर ने अभियोजन की ओर से 8 गवाह और 124 दस्तावेज (documents) पेश किए। उन्होंने बताया कि आरोपीगण यह साबित करने में नाकाम रहे कि पुलिस से कोई रंजिश या उन्हें झूठ बोलकर लिप्त किया गया है।

पकड़ा गया था नाबालिग भी
पाराश ने बताया कि इस मामले में पुलवामा निवासी कश्मीरी नाबालिग (minor) भी आरोपी था। इससे भी 3 किलो 22 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इसके खिलाफ चार्जशीट (charge sheet) बाल न्यायालय में पृथक से दायर की गई थी। फरार आरोपी पुलवामा निवासी अशरफ गनाई पुत्र गुलाम रसूल के संबंध में अनुसंधान पैंडिंग रखा गया था।