इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति संजीत पैंकरा को बीएनएस की धारा 103(1), 238 के तहत गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में चौकी प्रभारी केरजू सहायक उप निरीक्षक नोहर साय मिंज, प्रधान आरक्षक तीजलाल पैंकरा आरक्षक महेन्द्र कुमार नाग, शिवबरात किंडो व अनुग्रास लकड़ा शामिल रहे।