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Chain Snatching Gang: महामाया मंदिर में चेन स्नेचिंग, अंतरजिला गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, कोरबा से आए थे अंबिकापुर

Chain Snatching: नवरात्रि के दौरान मंदिर में पूजा करने आई महिला के गले से की थी चेन स्नेचिंग, आरोपी सोना बेचने कर रहे थे ग्राहक की तलाश, पुलिस को लग गई भनक
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अंबिकापुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

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Updated: 4 Nov 2026, 7:38 PM IST

Chain snatching gang arrested

Chain snatching gang, पुलिस गिरफ्त में चेन स्नेचिंग गैंग के सदस्य (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। चेन स्नेचिंग के मामले में कोतवाली पुलिस ने अंतरजिला चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी कोरबा जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों ने नवरात्र के दौरान पूजा करने अंबिकापुर के महामाया मंदिर में आई एक महिला के गले से सोने की चेन पार कर दी थी। चेन की कीमत 95 हजार रुपए है। इस मामले (Chain snatching) में महिला परिजन ने कोतवाली अंबिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरु की तो पता चला कि कुछ लोग चोरी का सोना बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चेन स्नेचिंग की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।

शहर के केदारपुर निवासी ओमप्रकाश जायसवाल ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई की थी। नवरात्र के दौरान १८ अक्टूबर ओमप्रकाश की पत्नी महामाया मंदिर दर्शन करने गईं थी। भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए महिला के गले से सोने का चेन किसी ने पार कर दिया था। चेन की कीमत ९५ हजार रुपए थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 303(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी।

विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की कुछ व्यक्ति शहर में चोरी का सोना बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 संदेहियों को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उनके पास से सोने के आभूषण के टुकड़े मिले। जब पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने महामाया मंदिर (Mahamaya Mandir Ambikapur) से महिला के गले से सोने की चेन पार करने की बात स्वीकार की।

Chain snatching in Ambikapur: ये हैं गिरफ्तार आरोपी

मामले (Chanin snatching in Mahamaya mandir) में पुलिस ने आरोपी कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कौनकोना ठिहाईपारा निवासी संतोष गिरी पिता राजकुमार गिरी उम्र 28 वर्ष, पिकू गिरी पिता राजकुमार गिरी उम्र 25 वर्ष, अमर गिरी पिता संतोष गिरी उम्र 19 वर्ष व रामकुमार गिरी पिता उदल गिरी उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।