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लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन, मतदाता पुनरीक्षण के लिए तारीख तय

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुनरीक्षण के संबंध में जारी किये आवश्यक दिशा निर्देश।
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आजमगढ़

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Mohd Rafatuddin Faridi

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Updated: 1 Sep 2018, 9:06 PM IST

Voter Revision

मतदाता पुनरीक्षण

आजमगढ़. चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन द्वारा निर्वाचक नामावली की पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुनरीक्षण के संबंध में शनिवार को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के 343-अतरौलिया, 344-गोपालपुर, 345-सगड़ी, 346-मुबारकपुर, 347-आजमगढ़, 348-निजामाबाद, 349-फूलपुर, 350-दीदारगंज, 351-लालगंज (अजा) एवं 352-मेंहनगर विधानसभा (अजा) की निर्वाचक नामावलियां 1 जनवरी 2019 के आधार पर विशेष पुनरीक्षण किया जायेगा।

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संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, पदाभिहीत स्थलों पर, बीएलओ के पास तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जन सामान्य के निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी। इसके अतिरिक्त आयोग के निर्देश अनुसार 13 सितम्बर, 10 अक्टूबर तथा 24 अक्टूबर 2018 को ग्राम सभाओं/नगर निकायों में संबंधित भाग की निर्वाचक नामावली पढ़ी जायेगी। 09 सितम्बर, 23 सितम्बर, 07 अक्टूबर, 14 अक्टूबर तथा 28 अक्टूबर 2018 को विशेष अभियान की तिथियों में सभी संबंधित मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध रहेंगी।

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उन्होने कहा कि 01 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2018 के मध्य उपरोक्त उल्लिखित स्थालों पर उपस्थित होकर लोग निर्वाचक नामावलियों का भली-भांति निरीक्षण कर लें। यदि उनका नाम नामावली में सम्मिलित नही है और वो वांछित पात्रता रखते हैं तो नाम बढ़ाने हेतु नियत प्रारूप-6 पर आवेदन भर कर उपलब्ध प्राधिकारी का उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त मृतक, डुप्लीकेट एवं शिफ्टेड मतदाताओं के नाम निकाले जाने हेतु प्रारूप-7 पर नामावली में किसी प्रविष्टि में संशोधन हेतु प्रारूप-8 एवं एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल में नाम स्थानान्तरित कराये जाने हेतु प्रारूप-8क भरकर संबंधित बीएलओ, निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, मतदाता पंजीकरण केन्द्र अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में भरकर जमा कर सकते हैं।

By Ran Vijay Singh

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