पेंशन लेने जाने का झंझट भी नहीं
डाक विभाग की व्यवस्था के तहत पेंशनर को अपने इलाके के डाकिया से सम्पर्क करना होगा। क्षेत्र के सम्बंधित पोस्टमैन को पेंशनर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक या डाकघर का खाता संख्या और पीपीओ नंबर आदि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद जाएगा। सम्बंधित पोस्टमैन घर बैठे यह प्रमाण-पत्र पेंशनर के हाथों में सौपेंगा। वहीं, जीवित प्रमाणपत्र बनाने के साथ ही पेंशनर घर बैठे पेंशन राशि भी खाते से निकाल सकते हैं।