
CG News: नवागढ़ ब्लाक के दो मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा जीआर यादव ने पटवारी एवं इस मामले में जुड़े आठ किसानों के खिलाफ अपराध दर्ज करने मारो चौकी एवं नांदघाट थाना प्रभारी को आदेश दिया है।
ग्राम तेंदुआ निवासी विजय उपाध्याय ने निचले स्तर पर किए गए शिकायत के बाद न्यायालय में अपने वकील द्वारा यह परिवाद दायर किया कि ग्राम तेंदुआ स्थित भूमि खसरा नंबर 126/1 रकबा 0.17 हेक्टेयर का नामांतरण धोखाधड़ी कर शासन को 17500 का स्टांप शुल्क का क्षति पहुंचाया गया।
बता दें कि उपाध्याय ने 17 जून 2020 को नायब तहसीलदार द्वारा किए गए जांच प्रतिवेदन, नांदघाट थाना में किए गए शिकायत, एसपी बेमेतरा से किए गए शिकायत का उल्लेख करते हुए न्यायालय से आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने नांदघाट थाना को निर्देशित करने का आग्रह किया। इस पर 15 अक्टूबर 2024 को न्यायालय ने नांदघाट थाना प्रभारी को अभियुक्तगण के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।
ग्राम बेवरा निवासी मनोहर सोनी ने न्यायालय में यह परिवाद प्रस्तुत किया कि ग्राम बेवरा स्थित पटवारी हल्का नम्बर 30 के मिसल अभिलेख में श्मशान व घास मद में दर्ज शासकीय भूमि को बिना किसी प्रकार के वैध दस्तावेज छलकपट कर अभियुक्त गण अपने नाम कर लिए। मनोहर सोनी के परिवाद पर न्यायालय ने मारो चौकी प्रभारी को अपराध दर्ज कर जांच का निर्देश दिया है।
बेमेतरा, एसडीओपी, मनोज कुमार तिर्की: कोर्ट के आदेश की कापी मिली है अध्ययन कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
CG News: ग्राम तेंदुआ निवासी विजय उपाध्याय की शिकायत पर पटवारी विनोद वैष्णव, एवन साहू, धनजय, अमित एवं हरिनारायण के खिलाफ नांदघाट थाना प्रभारी को, ग्राम बेवरा निवासी मनोहर सोनी की शिकायत पर पटवारी विनोद वैष्णव, ग्राम घोरहा निवासी सोनसाय, ग्राम झिलगा निवासी कीर्तन मानिकपुरी, ग्राम तेंदुआ निवासी राकेश वर्मा के खिलाफ मारो चौकी प्रभारी को अपराध दर्ज करने का आदेश मिला है।
Updated on:
27 Oct 2024, 2:56 PM IST
Published on:
27 Oct 2024, 2:56 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.