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भोपाल की 70 दुकानों की कड़वी हकीकत, मिठाई में निकल रहे कीड़े-इल्ली, कोई एक्सपायरी नहीं

No Expiry In Sweets In Bhopal : खाद्य सुरक्षा की टीम दो माह में 5 दर्जन से ज्यादा मिठाई दुकानों पर पहुंची, नापतौल व खाद्य औषधि दोनों विभागों के जिम्मेदारों की लापरवाही, मिठाई ताजा है या बासी... नहीं लिखी जा रही 'एक्सपायरी डेट'
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भोपाल की 70 दुकानों की मिठाई में कोई एक्सपायरी नहीं (फोटो सोर्स- pixabay)

No Expiry In Sweets In Bhopal : भोपाल में मिठाई विक्रेताओं और खाद्य सुरक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सख्त निर्देशों के बावजूद शहर की मिठाई दुकानों पर खुली मिठाइयों के साथ उनकी 'मैन्युफैक्चरिंग डेट' और 'बेस्ट बिफोर' (उपयोग की अंतिम तिथि) नहीं लिखी जा रही है। भोपाल की करीब 70 दुकानों की यह कड़वी हकीकत है। यही कारण है कि चॉकलेट मिठाई में कीड़े-इल्ली तक निकल रहे हैं।

अक्टूबर 2020 से नियम तय है कि मिठाई के सामने दर के साथ उसकी मैन्युफेक्चरिंग डेट व एक्सपायरी डेट अवश्य लिखे, ताकि उपभोक्ताओं को पता हो कि वह जो मिठाई ले रहा है वह कितनी पुरानी है। हैरानी ये कि खाद्य सुरक्षा की टीम बीते दो माह में 70 मिठाई दुकानों पर पहुंची, लेकिन एक्सपायरी पर कोई सवाल जवाब नहीं किया। ये नापतौल व खाद्य औषधी दोनों ही विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में जाहिर है कि खाद्य विभाग केवल सैंपलिंग की रस्म अदायगी कर छोड़ देता है, जबकि रोज बिक रही बासी और पुरानी मिठाइयों पर किसी का ध्यान नहीं है।

टेस्ट ऑफ छेना मंदाकिनी स्क्वायर कोलार रोड पर चॉकलेट मिठाई के पैकेट में कीड़े- इल्लियां निकली। खाद्य टीम ने शिकायत के आधार पर जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मिठाई के टुकड़ों में इल्ली नजर आई। इसका वीडिय़ो भी बनाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने यहां से गुलाब मैंगो चॉकलेट स्वीट, मटर मातृ एवं नमकीन सेव, मिल्क केक, मैंगो चॉकलेट स्वीट के नमूने लिए। नमूनों को नियमानुसार सीलबंद कर खाद्य विश्लेषक, सक्षम खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को जांच व विश्लेषण के लिए भेजा है।

टीम ने संतननगर में खाद्य टीम ने मोहनदास भोजराजमल किराना सोयाबीन ऑयल का नमूना लिया। इसके साथ ही बजरंग किराना, संतनगर से मस्टर्ड ऑयल का नमूना लिया।

कीड़े वाली चॉकलेट पर रोक नहीं

हैरानी की बात ये है कि मिठाई- चॉकलेट के डिब्बों में कीड़े- इल्लियां नजर आने के बावजूद इनपर रोक नहीं लगाई गई। सिर्फ नमूने लेकर जिम्मेदारी पूरी कर ली गई। ये मिठाई के बंद पैकेट बेच दिए जाते हैं और इनका कोई उपयोग कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होना निश्चित है।

इधर खाद्य सुरक्षा नियंत्रक, पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मिठाई दुकानों पर लगातार जांच की जा रही है। नियमानुसार बेस्ट बिफोर स्पष्ट करना सुनिश्चित कराया जाएगा।

क्या हैं नियम?:

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर 2020 से देशभर में खुले में बिकने वाली मिठाइयों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें ट्रे और डिस्प्ले पैनल पर जानकारी की बात है। दुकानदारों को काउंटर में रखी मिठाई की ट्रे या कंटेनर पर स्पष्ट रूप से मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर लिखना जरूरी है। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ-साथ खुली (लूज) मिठाइयों पर भी समान रूप से लागू होता ह।