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भोपाल

आदेश : शहर में रात साढ़े 10 से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध, रात 8 बजे बंद होंगी ये दुकानें

भोपाल में लगातार बेकाबू हो रहे कोरोना पर नियंत्रण लाने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिलेभर में धारा 144 की सख्तियां लागू करने के आदेश जारी किये हैं। आदेश के तहत रात साढ़े 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी आपात स्थिति में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

भोपालSep 20, 2020 / 11:52 pm

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आदेश : शहर में रात साढ़े 10 से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध, रात 8 बजे बंद होंगी ये दुकानें

भोपाल/ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बेकाबू हो रहे कोरोना पर नियंत्रण लाने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिलेभर में धारा 144 की सख्तियां लागू करने के आदेश जारी किये हैं। आदेश के तहत रात साढ़े 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी आपात स्थिति में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। जारी आदेश के तहत सोमवार से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज, और कोचिंग सेंटर भी बंद रखने होंगे। इस दौरान अधिकतम 50 फीसदी शिक्षक और अन्य स्टाफ ही नियमों का पालन करते हुए स्कूलों में जा सकेंगे, ताकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग क्लास जारी रखी जा सके। हालांकि, पूरी क्षमता के साथ स्कूल कब से खुलेंगे इसपर फिलहाल असमंजस बरकरार है।

हालांकि, सरकार की ओर से जारी निर्देश में सोमवार से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को पूरी क्षमता के साथ आने की अनुमति दी जा चुकी है। स्कूल आने की शर्त ये होगी कि, छात्र अपने माता-पिता या परिजन से अनुमति लेने के बाद ही स्कूल आ सकेंगे या विषय से संबंधित समाधान करने आ सकेंगे। हालांकि इसपर भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है कि, बच्चे को परिजनों से शिकायत के बाद स्कूल कैसे आना होगा। यानी, क्या उसे स्कूल आकर मिलने के लिए अलग से आवेदन करना होगा या ऑनलाइन आवेदन करना होगा?

कॉलेज में यूजी और पीजी क्लास के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। नए आदेश के तहत कॉलेज भी बंद रखने होंगे। अब सवाल ये है कि, क्या इस दौरान एडमीशन प्रक्रिया भी बंद रहेगी या इसे बंद के दिनों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा। इसपर कोई भी जिम्मेदार जवाब देने को तैयार नहीं है।

 

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फिर दुकानें खुलने-बंद होने का समय सुनिश्चित

जारी आदेश के मुताबिक, अब से सभी दुकानों को रात 8 बजे तक बंद करना होगा। हालांकि, ये व्यवस्था केमिस्ट, रेस्टोरेंट, भोजनालय, राशन और खानपान से संबंधित दुकानों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, रात साढ़े 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई बेहद जरूरी काम या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। यानी बिना किसी बेहद जरूरी काम के घरों से निकलना प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा, जिले के सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और थिएटर बंद रहेंगे। नियम अनुसार गतिविधियों को सशर्त अनुमति होगी।

आदेश में कहा गया है कि पहले से घोषित कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन में जारी रहेगा। बैरिकेडिंग लगाकर सख्ती बढ़ाई जाएगी। आवश्यक वस्तुओं और मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर सभी तरह के आगमन पर किसी भी व्यक्ति का क्षेत्रों में आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों की पूरी जानकारी bhopal.nic.co की वेबसाइट पर दी गई है।

 

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त्यौहार समारोह के लिए भा आदेश

सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे, लेकिन इसके लिए आयोजक को संबंधित एसडीएम/कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतिमाओं की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट होगी। पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 से बड़ा नहीं होगा। त्योहार के दिनों में कोई भी सामाजिक और धार्मिक आयोजन, चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, नवरात्रि सीजन में होने वाला गरबा भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

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