घंटी बजाकर डे-नाइट टेस्ट की शुरुआत करेंगे शतरंज के दो चैम्पियन आनंद और कार्लसन विवादित ढांचे की जमीन मिली हिंदू पक्षकारों को
अयोध्या मामले पर गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अदालत ने विवादित ढांचे की जमीन हिंदू पक्षकारों को देने का फैसला सुनाया। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इसके साथ ही कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को मस्जिद के लिए दूसरी जगह मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्षकारों के पास ही रहेगी। इसके अलावा इस फैसले में यह कहा गया है कि राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई है। इसी पर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया है।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर जमीन को तीन पक्षों को बांटने के दिए गए फैसले को गलत बताया, क्योंकि परिसर पूरी तरह से संयुक्त है। इस संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति एसए बोब्डे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल थे।