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CG Murder Case: व्यापारी को सब्बल मारकर हत्या, आरोपी पत्नी-पत्नी आजीवन कारावास की सजा

CG Murder Case: मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां इसकी अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में हुई।

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CG Murder Case

CG Murder Case: धमतरी में दो साल पहले ग्राम अमेठी में सब्बल मारकर व्यापारी की हत्या करने वाले पति-पत्नी को अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। दो साल बाद इस मामले में फैसला आया।

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न्यायलयीन सूत्रों के अनुसार हत्या का यह मामला दो साल पहले 16 मई 2022 को घटित हुई थी। सरकारी वकील गजानंद मीनपाल ने बताया कि अर्जुनी थाना के ग्राम अमेठी में धमतरी शहर के व्यापारी राजेन्द्र पारख का गांव के बुजुर्ग फिरंगी निर्मलकर से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। घटना दिनांक को सुबह 8.30 बजे पुन: दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद फिरंगी निर्मलकर (59) ने अपनी पत्नी फुलेश्वर बाई (55) के साथ लोहे की रॉड से व्यापारी राजेन्द्र पारख के सिर पर जोरदार वार कर दिया।

गंभीर रूप से घायल राजेन्द्र को मसीही अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरतार किया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां इसकी अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में हुई।

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सजा एक नजर में

सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त फिरंगी निर्मलकर और उसकी पत्नी फुलेशर बाई निर्मलकर को दोषसिद्ध करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।