
टाइगर श्रॉफ फायरिग केस के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। (फोटो सोर्स: ANI)
Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को आज एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कस्टडी खत्म होने के कारण उन्हें रिमांड की सुनवाई के लिए कोर्ट लाया जा रहा है। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने शूटर्स को हथियार मुहैया कराए और वे इस कथित साजिश का हिस्सा थे।
वॉर एक्टर टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में, मुंबई की एक अदालत ने सभी चार आरोपियों को 28 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है।
पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने उन्हें 26 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। आज कस्टडी खत्म होने पर, इन चारों आरोपियों को आगे की रिमांड के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।
गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों की पहचान कुणाल, सुमित, राधा और बबीता के रूप में हुई है। इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार करके मुंबई लाया गया था।
इन पर आरोप है कि इन्होंने फायरिंग की घटना में शामिल शूटर्स को हथियार दिए और वे इस हमले के पीछे रची गई आपराधिक साजिश का हिस्सा थे।
बता दें कि टाइगर श्रॉफ से जुड़े इस गोली कांड के मामले में गिरफ्तार की गईं दो महिलाएं, राधा और बबीता, दिल्ली के दादर ईस्ट स्थित रॉयल रेस्ट हाउस में ठहरी हुई थीं।
बीते मंगलवार को एक अधिकारी ने PTI को बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें दो महिलांए भी शामिल हैं। ये सभी मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में पकड़े गए हैं। छानबीन कर रहे ऑफिसर्स का मानना है कि यह ग्रुप विदेश से काम करने वाले गैंगस्टर अनिल पंडित के इशारे पर काम कर रहा था। गिरफ्तार किए गए लोगों में हरियाणा के सोनीपत जिले के कुणाल (21) और सुमित (19) के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की रहने वालीं राधा (23) और बबीता (23) शामिल हैं।
अधिकारी ने बताया, "शुरुआत में इन चारों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(1)(b) के तहत अदालत में पेश किया गया। इसके बाद, मुंबई में महाराष्ट्र पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने और ऑफिशियली गिरफ्तार करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया और मुंबई पुलिस की टीम को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी।"
Updated on:
26 Oct 2026, 5:02 PM IST
Published on:
26 Oct 2026, 4:28 PM IST
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