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वाइफ ने गर्लफ्रेंड बनकर किया पुलिसवाले पति का स्टिंग, हसबैंड के खिलाफ जुटाए सबूत

locationइंदौरPublished: Jun 07, 2022 04:04:31 pm

Submitted by:

Shailendra Sharma

गर्लफ्रेंड समझकर पति ने होटल में मिलने के लिए बुलाया…सबूतों के साथ पत्नी ने पति को किया बेनकाब..

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इंदौर. इंदौर में एक महिला ने अपने पुलिसवाले पति की करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए ऐसी जासूसी की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आरोपी इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में कॉन्स्टेबल है। पति व उसका परिवार पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पत्नी को पति पर शक था कि वो दूसरी लड़कियों से भी संबंध बनाता है इसलिए उसने खुद ही फेसबुक पर दूसरी महिला के नाम से प्रोफाइल बनाई और पति की गर्लफ्रेंड बन गई और अय्याश पति के खिलाफ सबूत जमा कर कोर्ट में पेश किए जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी पति को आदेश दिया है कि वो पत्नी को 7 हजार रुपए प्रति महीने भरण पोषण और दो लाख रुपए देगा।

 

दहेज के लिए प्रताड़ित करता था पति
पीड़िता के वकील ने बताया कि पीड़िता आकांक्षा (बदला हुआ नाम) की शादी करीब तीन साल पहले इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ आरक्षक सत्यम बहल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति सत्यम और उसके घर वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। आकांक्षा को परिवार वाले मोबाइल पर बात नहीं करने देते थे और यहां तक कि अखबार तक नहीं पढ़ने देते थे। प्रताड़ना से तंग आकर आकांक्षा ने नवंबर 2020 में पति व ससुरालवालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया।

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गर्लफ्रेंड बनकर जुटाए पति के खिलाफ सबूत
आकांक्षा को शुरुआत से ही पति सत्यम पर शक था और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज होने के बाद सत्यन ने फेसबुक पर अपने आप को सिंगल बता रखा था। इसे लेकर आकांक्षा का शक और गहरा गया उसने पति के खिलाफ सबूत जमा करने के लिए प्लान बनाया और दूसरी महिला के नाम से अकाउंट बनाकर पति को फ्रेंडरिक्वेस्ट भेजी। उसके साथ फेसबुक पर गर्लफ्रेंड बनकर चैटिंग की। पति भी पत्नी को ही गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ चैटिंग करता रहा बीते दिनों उसे मैसेज कर गर्लफ्रेंड समझकर उसे किस करने, गले लगाने और शारीरिक संबंध बनाने की बात कहते हुए एक होटल में मिलने बुलाया।

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चैटिंग को सबूत के तौर पर अगस्त 2020 में आकांक्षा ने जनसुनवाई में पेश किया और पति के खिलाफ शिकायत की। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आकांक्षा (बदला हुआ नाम) ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने पति सत्यम, सास को आकांक्षा के साथ घरेलू हिंसा न करने और जनवरी 2020 से 7 हजार रुपए प्रति महीने भरण पोषण के लिए देने व एक साथ 2 लाख रुपए देने का आदेश दिया है।

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