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PM Modi की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करनेवाले स्कूल संचालक को नहीं मिली जमानत

नरसिंहपुर जिले के चार स्कूलों के डायरेक्टर अरविन्द जार्ज क्लॉडियस की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है
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जबलपुर

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deepak deewan

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Updated: 13 Dec 2017, 1:32 PM IST

PM Modi

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जबलपुर। सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अश्लील फोटो पोस्ट करने के आरोपी की मुसीबत और बढ़ गई है। पीएम मोदी की गलत छवि सार्वजनिक करने के इस आरोपी को कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। आरोपी स्कूल संचालक को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। इस मामले में नरसिंहपुर जिले के आरोपी अरविन्द जार्ज क्लॉडियस ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। पर उसकी अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में नरसिंहपुर निवासी रमाकांत चौबे ने आरोपी अरविन्द जॉर्ज क्लॉयडियस के खिलाफ करेली थाने में लिखित शिकायत दी थी।


नरसिंहपुर जिले के चार स्कूलों का डायरेक्टर है आरोपी
आरोपी अरविन्द जार्ज क्लॉडियस ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। पर उसकी अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अतुल श्रीधरन द्वारा मामले को गंभीरता से लिए जाने के बाद आरोपी की ओर से अर्जी वापस लेने की प्रार्थना की गई जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसी के साथ सुनवाई कर रही युगलपीठ ने अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि पीएम मोदी की अश£ील फोटो पोस्ट करनेवाला यह आरोपी नरसिंहपुर जिले में चार स्कूलों का डायरेक्टर है। इस मामले में नरसिंहपुर निवासी रमाकांत चौबे ने आरोपी अरविन्द जॉर्ज क्लॉयडियस के खिलाफ करेली थाने में लिखित शिकायत दी थी।


जिला कोर्ट भी खारिज कर चुका है याचिका
रमाकांत चौबे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि अरविन्द जार्ज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अश्लील फोटो व्हाट्सएप गु्रप में भेजे हैं। करेली पुलिस ने रमाकांत चौबे की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईटी और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने नरसिंहपुर की जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई पर यह अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तब आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने का विरोध किया था।