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Lok Sabha Elections 2024 : आगामी लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के 22 मार्च 2024 को जारी आदेश की अनुपालना में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार, 19 अप्रैल 2024 जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू विधानसभा क्षेत्रों में, जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित चाकसू एवं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित चौमूं विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं, अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित दूदू विधानसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
अवकाश स्वीकृत करने के लिए विभागाध्यक्ष भी होंगे प्राधिकृत
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, राजस्थान राज्य के ही अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है तथा ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है। ऐसे कार्मिक को मतदान के लिए आवेदन करने पर मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड एवं निगमों आदि के विभागाध्यक्ष भी प्राधिकृत होंगे।
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पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत रहेगा अवकाश
उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने कहा कि वित्त (मार्गोपाय) विभाग की 19 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना की अनुपालना में मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा। वहीं, श्रम विभाग द्वारा 19 मार्च 2024 को जारी आदेश के तहत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।
कामगार को देय होगा सवैतनिक अवकाश
साथ ही ऐसे कामगार जो जिले की लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान के लिए मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।
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Updated on:
09 Apr 2024 06:49 pm
Published on:
09 Apr 2024 06:48 pm
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