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Rajasthan : प्रदेशभर में बड़ी कार्रवाई, तौल में ‘कटौती’, कीमत में ‘बढ़ोतरी’, कॉटन वूल में फिर पकड़ा खेल

Rajasthan : जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की ओर से पैकेज्ड कमोडिटी की जांच और कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही।
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Rajasthan : फोटो - DIPR

Rajasthan : जयपुर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की ओर से पैकेज्ड कमोडिटी की जांच और कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। टीम ने जयपुर के नेहरू बाजार स्थित अजय सर्जिकल पर निरीक्षण के दौरान एब्सोरबेंट कॉटन वूल के 500 ग्राम पैकेट का वजन जांचा। जांच में पैकेट में घोषित मात्रा से 14 ग्राम कम कॉटन वूल पाई गई। साथ ही उपभोक्ताओं से कम मात्रा वाले पैकेट पर 12 रुपए अधिक वसूले जाने का मामला भी सामने आया। कार्रवाई करते हुए टीम ने एब्सोरबेंट कॉटन वूल के 354 किलो वजन के 1020 पैकेट जब्त किए और फर्म पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

शिवानी मेडिप्रो प्राइवेट लिमिटेड, गोपालपूरा बाईपास, जयपुर द्वारा 200 ग्राम घोषित मात्रा वाले एब्सोरबेंट कॉटन वूल के पैकेट में प्रति पैकेट 14 ग्राम कम दिया जाना पाया गया। इस प्रकार उपभोक्ता से लगभग प्रति पैकेट 15 रुपए अधिक वसूले जा रहे थे। विभाग ने सख्त कार्यवाही करते हुए कुल 200 किलो के 1000 पैकेट जब्त किए और 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ के उप नियंत्रक आलोक झारवाल ने बताया कि जयपुर के अजय सर्जिकल के अलावा राजसमंद की श्रीनाकोडा डिस्ट्रीब्यूटर्स और बारां की लोकेश ड्रग एजेंसी पर भी कार्रवाई की गई। दोनों फर्मों के 50 और 500 ग्राम के एब्सोरबेंट कॉटन वूल पैकेट पर आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं पाई गईं।

श्री नाकोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर्स, राजसमंद

50 ग्राम वाले कॉटन के 1,080 पैकेटों पर आवश्यक घोषणाओं से संबंधित कमियां पाए जाने पर जब्ती की गई तथा सुधार के लिए सुधार नोटिस जारी किया गया। राज्य भर में चले पैकेज्ड वस्तुओं की जांच अभियान में विभाग द्वारा विभिन्न अनियमितता पाये जाने पर 8,65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

लोकेश ड्रग एजेंसी, बारां

₹395 MRP वाले 500 ग्राम एब्सोरबेंट कॉटन वूल के 50 पैकेटों पर नियमानुसार आवश्यक घोषणाएं नहीं पाए जाने पर उन्हें जब्त किया गया तथा सुधार नोटिस जारी किया गया।

उपभोक्ता शिकायत के लिए हेल्पलाइन

विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ के उप नियंत्रक आलोक झारवाल ने बताया कि किसी भी उपभोक्ता को मेडिकल या अन्य पैकेज्ड उत्पाद में कम मात्रा, अनिवार्य घोषणाओं की कमी या अन्य अनियमितता पाए जाने पर शिकायत करने के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर संपर्क किया जा सकता है।