वहीं भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ विवेचना में लिया गया। घटना स्थल से चार बण्डल, 15.27 मीटर बत्ता तार, 1 लोहे का रॉड, सुखा सरई लकड़ी का नुकिला खूटी 43 नग को जब्त किया गया। इसके चपेट में आने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।