नाबालिग पीड़िता ने अपने कथन में बताई की मोहित निर्मलकर ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर सरदारी खेड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश ले गया और उसके साथ नियमित रूप से शारीरिक सबंध बनाया है। मामले में धारा 366, 376(2)(एन) भादवी व धारा 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई। आारोपी को गिरतार कर न्याययिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।