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Karan Rathore Murder Case: करण राठौर हत्याकांड में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास, चाकू से ताबड़तोड़ किया था हमला

Karan Rathaur Murder: एमसीबी जिले में सितंबर 2025 में वारदात को दिया गया था अंजाम, प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने सुनाया अहम फैसला, आपसी रंजिश में वारदात को दिया था अंजाम
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कोरीया

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Ram Prawesh Vishwakarma

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Updated: 29 Oct 2026, 8:03 PM IST

Lifetime imprisonment of 7 accused in Karan Rathore murder case

Karan Rathore Murder Case, मनेंद्रगढ़ कोर्ट (Photo- Patrika)

मनेंद्रगढ़। एक साल पूर्व एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित हनुमान मंदिर रेलवे ब्रिज के पास आपसी रंजिश में 7-8 लोगों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट (Young man Murder) उतार दिया था। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित अन्य दंड से दंडित किया है। जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया। 5 सितंबर 2025 की रात लगभग 10 से 10.30 बजे के बीच मनेंद्रगढ़ स्थित बताशा लाइन हनुमान मंदिर के सामने गली में आरोपियों ने घातक हथियारों से लैस होकर करण राठौर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। चाकू के गंभीर वार से उसकी मौत हो गई थी।

प्रकरण में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर आरोपी रितिक मिश्रा, सचिन जैन, राशिद खान, अमन केंवट उर्फ बुटई, भावेश पाटिल, रौनिल मिश्रा उर्फ कुक्कूू एवं मो अकरम उर्फ अक्कू को बीएनएस की धारा 191(3) एवं 103(1)/191 के तहत आजीवन कारावास (Lifetime imprisonment) की सजा सुनाई है।

धारा 191(3) के तहत 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500रुपए के अर्थदंड, धारा 103(1)/191 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। न्यायालय ने आरोपियों पर कुल 10 हजार 500 रुपए का अर्थदंड लगाया है।

अर्थदंड की राशि जमा होने पर 10 हजार रुपए मृतक के माता अथवा पिता को प्रतिकर स्वरूप प्रदान करने, शेष 500 रुपए शासन के पक्ष में जमा करने आदेश दिया है। वहीं आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि के विरुद्ध बीएनएस की धारा 249 के आरोप के संबंध में अभियोजन की ओर से आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया। संदेह का लाभ देते हुए उसे आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है।

Karan Rathore: आरोपियों ने ही पहुंचाया था अस्पताल

जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में ५ सितंबर की रात हनुमान मंदिर के सामने रेलवे ब्रिज गली के पास आपसी रंजिश में एक युवक करण राठौर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रात लगभग 10.30 बजे रेलवे वार्ड क्रमांक 7 निवासी करण राठौर अपने घर जा रहा था। तभी उसका सामना ऋतिक, रोहित व अन्य युवकों से हुआ। जहां पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई। विवाद बढऩे के कारण लोगों ने पुलिस (MCB Police) को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष को समझाकर शांत कराया था।

लेकिन पुलिस के जाने के बाद पुन: दोनों पक्ष में भिड़ंत हो गई थी। घटना के समय मृतक के पक्ष में 2 और आरोपियों के पक्ष में 7 से 8 लोग थे। दोनों युवक पर ऋतिक व अन्य युवकों ने हमला कर दिया था। हमले (Knife attack) में गले व पीठ में युवक को गंभीर चोटें आई थी। फिर आरोपी युवक में से ही किसी ने मृतक को मोटरसाइकिल में अस्पताल पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया था।

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