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बड़ी खबर : गाड़ी ओवरलोड होते ही ऑटोमेटिक कट जाएगा चालान, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी होगी रद्द

Transport Department, Mining Department: ओवर लोड वाहनों को पकडऩे के लिए अब परिवहन और खनन विभाग कर्मचारियों को दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
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कोटा

•

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Zuber Khan

•

Aug 26, 2019

Overloaded vehicles

बड़ी खबर : गाड़ी ओवरलोड होते ही ऑटोमेटिक कट जाएगा चालान, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी होगी रद्द

-गाड़ी में लदे सामान का खुद करेगा क्षमता से मिलान, कानून का उल्लंघन होते ही भेज देगा चालान

कोटा. ओवर लोड वाहनों को पकडऩे के लिए अब परिवहन ( Transport Department ) और खनन विभाग ( Mining Department ) के अफसरों एवं कर्मचारियों को सड़कों पर दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। दोनों विभागों के इंटरलॉक सॉफ्टवेयर खुद ओवरलोडिंग ( Overloaded vehicles ) पकड़ेंगे। इतना ही नहीं गाड़ी के ओवरलोड होते ही ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो जाएगा। ( E-invoicing ) जिसे परिवहन विभाग दंड तय करने के लिए सीधे कोर्ट में पेश करेगा। ओवरलोडिंग को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) के संज्ञेय अपराध घोषित करने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं। परिवहन विभाग के वाहन 4 सॉफ्टवेयर पर सभी कॉमर्शियल व्हीकल ( Commercial vehicle ) के पंजीकरण संख्या, मॉडल नंबर और भार क्षमता अपलोड कर दिए गए हैं।

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इसके साथ ही खान विभाग के ई रवन्ना सॉफ्टवेयर को इससे सीधे इंटरलिंक कर दिया गया है। जैसे ही किसी वाहन में माल ढ़ुलाई के लिए ई रवन्ना काटा जाएगा वह गाड़ी का रिकॉर्ड चैक कर लेगा। तय क्षमता से अधिक भार का लदान होते ही वाहन 4 सॉफ्टवेयर स्वत: ही इस गाड़ी का ओवरलोडिंग में ई चालान काट देगी।

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कोर्ट करेगा दंड का फैसला
आरटीओ प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि जिस परिवहन जिले में गाड़ी पंजीकृत होगी और परमिट जारी किया होगा ई चालान कटते ही सीधे उस कार्यालय में पहुंच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला होने के कारण सबंधित डीटीओ उसे स्थानीय अदालत में प्रस्तुत करेंगे। जहां से ओवरलोड हुए वाहन के स्वामी और चालक के खिलाफ दंड तय किया जाएगा। बार-बार ओवरलोडिंग होने पर गाड़ी की आरसी और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।