
पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान के मामले में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Meerut Blue Drum Murder Case: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मेरठ की अदालत ने बुधवार को अपना अहम फैसला सुना दिया है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने पति की हत्या की दोषी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इन दोनों आरोपियों को पूरे साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बीते 30 सितंबर को ही हत्या के इस खौफनाक मामले में दोषी करार दे दिया था। इसके बाद बुधवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने दोनों के लिए मौत की सजा मुकर्रर की है।
जेल अधिकारियों के मुताबिक, मुस्कान पिछले 3 से 4 दिन से अपनी बड़ी बेटी से मिलने की इच्छा जता रही थी। उसने बेटी से मुलाकात कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन सजा सुनाए जाने से पहले उसकी मुलाकात हो पाई या नहीं, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। आज बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) जिला कारागार से ही दोनों दोषियों की वीडियो-कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी कराई गई। अदालत ने फांसी की सख्त सजा सुनाने से पहले मुस्कान और साहिल से उनके स्वास्थ्य और जेल की दिनचर्या के बारे में पूरी जानकारी ली। स्वास्थ्य और अन्य औपचारिक जानकारी लेने के बाद न्यायाधीश ने इस जघन्य हत्याकांड में दोनों के लिए मौत की सजा का ऐलान कर दिया।
मुस्कान और साहिल की वकील रेखा जैन ने अदालत में दलील दी कि यह मामला सबसे दुर्लभ मामलों की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुस्कान की दो बेटियों और उसके बुजुर्ग माता-पिता का हवाला देते हुए कम सजा देने की अपील की। सुनवाई के दौरान दलील रखते समय रेखा जैन भावुक भी हो गईं। सजा सुनाए जाने के समय जेल अधिकारियों के मुताबिक मुस्कान रस्तोगी और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे। जज ने मुस्कान से पूछा- तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? उसने जवाब दिया- मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। फिर वह खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया, तो वह भी चुप रहा।
सौरभ के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील विजय बहादुर सिंह ने मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की मांग की। उन्होंने दलील दी कि यह बेहद क्रूर अपराध है और इसकी गंभीरता को देखते हुए दोनों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। वहीं, सरकारी वकील केके चौबे ने कहा कि अगर पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे, तो अलग होने के दूसरे रास्ते मौजूद थे। मुस्कान और साहिल को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद सौरभ की मां रोने लगीं। उन्होंने कहा कि न्याय तो बहुत शांति से मिला है।
सौरभ राजपूत ने साल 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। साल 2019 में दोनों के बीच विवाद हुआ और वे अलग हो गए। उसी साल मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो अब अपने नाना-नानी के पास रहती है। बाद में परिवार ने दोनों के बीच समझौता कराया और वे साथ रहने लगे। इसके बाद सौरभ लंदन चला गया। इसी दौरान मुस्कान की अपने स्कूल के सहपाठी साहिल शुक्ला से नजदीकियां बढ़ गईं।
24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से भारत लौटा था। आरोप है कि तीन मार्च की रात मुस्कान और साहिल ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया। इसके बाद चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में रखे गए और उसमें सीमेंट भर दिया गया।पुलिस ने मामले में करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जुलाई 2025 में जिला जज की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए। जांच के दौरान चाकू, उस्तरा, सीमेंट, बालू और नीला ड्रम खरीदने से जुड़े तथ्य सामने आए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मिले सबूतों के बारे में गवाही दी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से चोट लगने की पुष्टि हुई। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया।
Updated on:
14 Oct 2026 05:26 pm
Published on:
14 Oct 2026 05:26 pm
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