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छात्रा से 5 साल तक दुष्कर्म, फिर वीडियो बनाकर मांगे 5 लाख; नासिक में धर्मांतरण का हैरान करने वाला मामला

Nashik Conversion Case: महाराष्ट्र के नासिक शहर में नाबालिग से यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी अमन अफसर खान के खिलाफ पॉक्सो और धर्मांतरण रोधी कानून की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मुंबई

•

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Dinesh Dubey

•

Oct 04, 2026

Maharashtra Nashik Conversion Case

नासिक में नए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत पहली एफआईआर (AI Image)

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के नासिक शहर से एक दिल दहला देने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए धर्मांतरण रोधी कानून (Freedom of Religion Act) के तहत शहर में पहला मामला दर्ज किया गया है। भद्रकाली पुलिस थाने में एक युवती की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ नाबालिग अवस्था से यौन शोषण, अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो (POCSO) एक्ट और धर्मांतरण विरोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

इंस्टाग्राम से दोस्ती और पिता की मौत का उठाया फायदा

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता की आरोपी अमन अफसर खान से वर्ष 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए पहचान हुई थी। उस समय युवती 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसकी उम्र तब 16 वर्ष बताई जा रही है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी नियमित रूप से युवती से मिलने लगा। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। इस दौरान पीड़िता के पिता की मृत्यु के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी। आरोप है कि अफसर खान ने उसकी इस स्थिति का फायदा उठाया और शादी का भरोसा देकर उसका कथित यौन शोषण किया।

नाबालिग होने के बावजूद लॉज ले जाने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी को उसकी नाबालिग उम्र की जानकारी थी। इसके बावजूद वह उसे नासिक के एक लॉज में ले गया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आरोपी ने उसे शादी करने और कभी साथ नहीं छोड़ने का भरोसा दिया।

जब युवती 18 वर्ष की हो गई तो उसने शादी के बारे में आरोपी से बात की, तो कथित तौर पर उसके सामने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी।

धर्म परिवर्तन के बाद भी शादी नहीं करने का आरोप

शिकायत के अनुसार, आरोपी के कहने पर युवती ने धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद उस पर मुस्लिम युवती की तरह रहने और बुर्का पहनने का दबाव डाला गया। कथित तौर पर उसे दूसरे पुरुषों से बातचीत करने से भी रोका जाता था।

पीड़िता का आरोप है कि इतना सब होने के बावजूद आरोपी ने उससे शादी नहीं की। इसके बजाय वह उसे अलग-अलग जगहों पर बुलाता रहा और उसके साथ कथित तौर पर यौन शोषण करता रहा।

अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप

पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाए थे। इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह उसे कथित तौर पर ब्लैकमेल करता था। आरोपी ने फोटो-वीडियो डिलीट करने के बदले 5 लाख रुपये की मांग की। इस दौरान पीड़िता ने उससे संबंध खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा।

शिकायत में युवती ने बताया कि 25 जून 2025 को आरोपी ने उसे जबरन मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ फिर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने पैसों की मांग की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। जिसके बाद युवती ने पुलिस से संपर्क किया।

BNS और पॉक्सो और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस

लगातार मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने आखिरकार अपने परिवार को आपबीती बताई। फिर परिजनों के साथ जाकर भद्रकाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। बयान के आधार पर पुलिस ने अफसर खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट और महाराष्ट्र के धर्मांतरण विरोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है।

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