
SIR पूरा होने वाले राज्यों में Form 6 से हटा विशेष घोषणा-पत्र (Photo-IANS)
ECINET Form 6 Update: वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुके राज्यों में मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 (Form 6) से SIR संबंधी विशेष घोषणा-पत्र हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह बदलाव अपने ECINET एप्लिकेशन पोर्टल पर किया।
बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा यह कदम 26 सितंबर को लिए गए फैसले के चार दिन बाद उठाया गया है। आयोग ने तब कहा था कि गैर-एसआईआर अवधि में मतदाताओं के पंजीकरण के नियम, 1960 के तहत लागू फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
दरअसल, बिहार में 2025 में SIR शुरू किए जाने के दौरान चुनाव आयोग ने Form 6 के साथ एक अलग घोषणा-पत्र भरने की व्यवस्था की थी। उस समय मूल Form 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया था।
हालांकि, 12 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, ECINET पर ऑनलाइन उपलब्ध Form 6 में सेक्शन- J और K के बीच एक नया घोषणा-पत्र जोड़ दिया गया था। इसमें आवेदक से पूछा गया था कि क्या वह स्वयं, उसके माता-पिता या दादा-दादी पिछले SIR में मतदाता सूची में शामिल थे। यदि ऐसा था, तो उनसे संबंधित बूथ और क्रम संख्या की जानकारी भी मांगी गई थी।
खास बात यह थी कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकने वाले Form 6 में यह घोषणा-पत्र मौजूद नहीं था, जबकि ECINET पर ऑनलाइन आवेदन के दौरान इसे शामिल किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने Form 6 में इस अतिरिक्त घोषणा-पत्र को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि Form 6 में इस तरह का बदलाव नियमानुसार नहीं किया जा सकता।
बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और मतदाता सूची में संशोधन से संबंधित निर्धारित फॉर्म में बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा बिना औपचारिक संशोधन के Form 6 के ऑनलाइन संस्करण में अतिरिक्त घोषणा जोड़ने पर सवाल उठे थे।
बुधवार रात ECINET पोर्टल की स्थिति में बदलाव के बाद जिन राज्यों में SIR की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है, वहां ऑनलाइन Form 6 में यह अतिरिक्त घोषणा दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां यह घोषणा अभी भी Form 6 में मौजूद है।
Updated on:
30 Sept 2026 10:55 am
Published on:
30 Sept 2026 10:19 am
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
