
जंतर-मंतर पर धारा 163 लागू। (फोटो- IANS)
Jantar Mantar Security: नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। बड़ी संख्या में सांसदों और उनके समर्थकों के यहां पहुंचने की सूचना के बाद पुलिस ने साफ किया है कि इलाके में बिना अनुमति किसी तरह का मार्च या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।
दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा ने सुरक्षा बलों को सांसदों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और तय प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस के मुताबिक, सांसदों और उनके समर्थकों को लेकर तीन बसें जंतर-मंतर की ओर आ रही हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि जंतर-मंतर इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। इसके तहत संबंधित क्षेत्र में कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और बिना अनुमति प्रदर्शन या मार्च की इजाजत नहीं होती।
उन्होंने कहा कि पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई है कि सांसद और बड़ी संख्या में उनके समर्थक तीन बसों में सवार होकर जंतर-मंतर पहुंच रहे हैं। इसलिए पुलिस मौके पर पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर पर किसी भी तरह का मार्च या प्रदर्शन करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। मौजूदा प्रतिबंधों के बीच अगर कोई समूह बिना अनुमति के प्रदर्शन करता है तो पुलिस उसे रोक सकती है।
डीसीपी ने कहा कि सुरक्षा बलों को स्थिति को संवेदनशील तरीके से संभालने के लिए कहा गया है। पुलिस का प्रयास रहेगा कि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और किसी तरह का तनाव भी पैदा न हो।
डीसीपी सचिन शर्मा ने सुरक्षा कर्मियों से खास तौर पर कहा कि प्रदर्शन में शामिल सांसदों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सभी सांसद हैं और उनके साथ बातचीत करते समय उचित प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाना चाहिए।
उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वे सांसदों और उनके समर्थकों को स्थिति समझाएं और उनसे खुद ही जंतर-मंतर से हटने का अनुरोध करें। पुलिस का कहना है कि वह बल प्रयोग या टकराव की स्थिति पैदा करने के बजाय बातचीत के जरिए मामले को संभालने की कोशिश करेगी।
Updated on:
07 Oct 2026 05:56 pm
Published on:
07 Oct 2026 05:56 pm
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