
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। (फाइल फोटो-ANI)
Jantar Mantar Protest: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाह रही यूथ कांग्रेस को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने उसी दिन सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब इस मामले को सोमवार को सुना जाएगा।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, यूथ कांग्रेस ने अदालत में दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती दी है। संगठन चाहता है कि उसे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मिले।
यूथ कांग्रेस की याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश नितिन साम्ब्रे ने कहा, 'इतनी जल्दी क्यों है? हम सोमवार को सुनेंगे।'
अदालत के इस रुख के बाद मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई है। फिलहाल अदालत ने प्रदर्शन की अनुमति देने या पुलिस के फैसले को गलत ठहराने को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक, यूथ कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है। इसके लिए संगठन ने दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने अदालत में याचिका दायर कर पुलिस के इस फैसले को चुनौती दी।
अब संगठन की मांग पर अदालत क्या फैसला करती है, यह सोमवार की सुनवाई में साफ होगा। फिलहाल प्रदर्शन की अनुमति को लेकर स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई है।
सोमवार को होने वाली सुनवाई में हाईकोर्ट यूथ कांग्रेस की याचिका पर विचार करेगा। संगठन को प्रदर्शन की अनुमति मिलती है या पुलिस के फैसले पर अदालत क्या रुख अपनाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अदालत ने अभी याचिका पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। फिलहाल केवल तुरंत सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए इसे प्रदर्शन पर रोक लगाने या यूथ कांग्रेस की मांग खारिज करने का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।
Updated on:
09 Oct 2026 12:59 pm
Published on:
09 Oct 2026 12:51 pm
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