
दिल्ली दंगे की साजिश का आरोपी शरजील इमाम, photo- patrika
Delhi Riots Case:शरजील इमाम की सात दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो गई है। परिवार के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उसे 4 से 10 अक्टूबर तक जमानत मिली थी। समय पूरा होने के बाद वह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस बीच पुलिस ने अदालत में आरोप लगाया है कि शरजील ने जमानत के दौरान मिली छूट का गलत इस्तेमाल किया।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि अदालत ने शरजील इमाम को कुछ शर्तों के साथ राहत दी थी। ऐसे में उसे उन शर्तों का पालन करना चाहिए था। पुलिस के मुताबिक, उसके व्यवहार से लगता है कि उसने अदालत से मिली छूट का सही इस्तेमाल नहीं किया।
शरजील इमाम को परिवार के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। यह राहत 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक थी। अब जमानत की अवधि पूरी हो गई है और वह वापस दिल्ली जा रहा है।
अंतरिम जमानत में किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है। इसके साथ अदालत की कुछ शर्तें भी हो सकती हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है।
पुलिस ने अदालत में कहा है कि शरजील इमाम को जमानत मिलने के बाद तय शर्तों का पालन करना चाहिए था। पुलिस का आरोप है कि उसके व्यवहार से पता चलता है कि उसने अदालत से मिली राहत का गलत फायदा उठाया।
हालांकि, यह पुलिस का आरोप है। इस मामले में अदालत ने क्या कहा है या पुलिस की दलील को स्वीकार किया है या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
शरजील इमाम दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों की साजिश से जुड़े मामले और राजद्रोह के मामले में आरोपी है। वह तिहाड़ जेल में बंद है। परिवार के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मिली जमानत की अवधि खत्म होने के बाद अब उसे दिल्ली लौटना है।
फिलहाल, इस मामले में पुलिस के आरोपों और अदालत के रुख पर नजर रहेगी। पुलिस के आरोपों को अदालत का फैसला नहीं माना जा सकता।
Updated on:
10 Oct 2026 11:45 am
Published on:
10 Oct 2026 11:01 am
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