जारी निर्देश में कहा गया है कि मतगणना हाल के भीतर प्रत्याशियों, एजेंटों को कुछ सामग्रियां ले जाने की अनुमति है। जिसमें कोरा कागज, मत पत्र लेखा प्रारुप 17 सी भाग 1 की प्रति, रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रदान किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केंद्रों में प्रयोग में लाई गई है, प्लास्टिक पेन, पेंसिल। मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, बीड़ी सिगरेट, गुटखा।