
CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक के बाद बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा सरकारी कॉलेजों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी)-2024 में बदलाव कर संशोधित नीति-2026 को मंजूरी दी गई।
संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। साथ ही, अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।
डिप्टी सीएम साव ने यह भी बताया कि मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर फिर से अवसर दिए जाने का निर्णय लिया है।
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Updated on:
01 Oct 2026 02:51 am
Published on:
01 Oct 2026 02:50 am
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