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राजगढ़ में नाबालिग पर बनाया शादी का दबाव, फोटो एडिट कर वायरल करने की दी धमकी, दो पर केस दर्ज

Minor Girl Case : खिलचीपुर में 17 साल की नाबालिग को शादी के लिए दबाव बनाने और एडिटेड फोटो वायरल करने की धमकी देने के आरोप में दो युवकों के खिलाफ BNS, पॉक्सो और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
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राजगढ़

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Mohammad Faiz Mubarak

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Updated: 29 Oct 2026, 3:47 PM IST

Minor Girl Case

खिलचीपुर थाने में केस दर्ज (फोटो सोर्स: Patrika File)

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर शादी के लिए दबाव बनाने और उसकी तस्वीरें एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि, दो युवकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लड़की की तस्वीरें लेकर उसे एडिट कर बदनाम करने की धमकी दी गई। युवकों की धमकी से परेशान होकर किशोरी ने जहरीली दवा तक पी ली। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इधर मामला सामने आने के बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि, 17 साल की किशोरी की शिकायत पर पप्पू पिता पन्नालाल वर्मा निवासी कुंडीबे और अर्जुन पिता बरीलाल वर्मा निवासी विजयगढ़, थाना कोतवाली राजगढ़ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए शिकायती बयान में किशोरी द्वारा आरोप लगाया गया कि, 28 अगस्त से 27 अक्टूबर के बीच दोनों युवकों ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से तस्वीरें लेकर उन्हें एडिट कर दीं। इसके बाद से ही वो उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहे थे।

मां के मोबाइल पर भेजीं आपत्तिजनक तस्वीरें

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि, आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी मां के मोबाइल फोन पर एडिट की हुई आपत्तिजनक तस्वीरें भेजीं और उसकी मां पर भी बेटी की शादी कराने के लिए दबाव बनाने लगे। पीड़िता का कहना है कि, आरोपियों ने शादी के लिए तैयार न होने पर उसे बदनाम करने और जान से मारने की भी धमकी दी थी। इस घटनाक्रम से परेशान आकर किशोरी ने जहरीली दवा पी ली, जिसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे।

दोनों आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने किशोरी की लिखित शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच खिलचीपुर पुलिस कर रही है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच में जुटी है।