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कोरोना वायरस : 30 जून के पहले करें यह पांच काम, नहीं हो आएगी परेशानी

जरूरी काम के लिए 30 जून है आखरी तारीख, आधार को पेन से लिंक सहित अन्य कार्य के लिए जारी हुई चेतावनी

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कोरोना वायरस : 30 जून के पहले करें यह पांच काम, नहीं हो आएगी परेशानी

कोरोना वायरस : 30 जून के पहले करें यह पांच काम, नहीं हो आएगी परेशानी

रतलाम. कोरोना वायरस के दौरान लगे हुए लॉकडाउन में आर्थिक रुप से सभी गतिविधियां रुकी हुई थी। जब अनलॉक लागू हुआ तो इसके बाद तेजी से जिंदगी पटरी पर दौड़ रही है। इन सब के बीच मार्च में जिन 5 कार्य के लिए अंतिम तारीख जारी की गई थी, अब उनको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इसमे आधार को पेन कार्ड से लिंक कराना सहित अन्य कार्य शामिल है।

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कोरोना वायरय के दौरान संकट की घड़ी में आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं भी की है, जिससे वित्तीय भार कम हो सकें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हो या फिर आरबीआई द्वारा लोन मोराटोरियम अथवा सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज, इन सबके द्वारा सरकार लोगों की कई तरह से मदद कर रही है। ऐसे में 30 जून तक ऐसे ही कुछ अधूरे काम को पूरा करने की आखिरी समय है। अगर आपने भी इनमें से कोई का पूरा नहीं किया है तो इस समय सीमा से पहले ही निपटा लेना जरूरी होगा।

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इनको करना है जरूरी

- कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून की गई है। आमतौर पर कर्मचारियों को उनकी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 15 जून से 30 जून के बीच कर दी है। फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है।

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- अगर आपका पीपीएफ खाता 31 मार्च को मैच्योर हो गया है और ऐसे खाते अगले पांच सालों के लिए आगे बढ़ाना चाहते है तो फिर ये भी आप 30 जून तक करवा सकेंगे। इसके बाद तारीख बढऩे की संभावना नहीं है।

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- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई थी। ऐसे में अगर आपने टैक्स बचत योजनाओं में अब तक निवेश नहीं किया है तो 30 जून तक का अवसर है। आप 30 जून तक धारा 80डी और 80सी के तहत टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

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- अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो करा लें। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। इससे पहले लिंक की तारीख 31 मार्च तक ही थी जिसके लॉकडाउन के चलते 30 जून तक कर दिया गया। ऐसे में अगर आपने अब तक लिंकिंग नहीं की है तो 30 जून से पहले इस काम को पूरा कर लें।

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- जिनने वित्तीय वर्ष 2018 - 19 का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके लिए भी 30 जून की समयसीमा अंतिम है।

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जरूरी समय रहते कदम उठाना
समय रहते आर्थिक गतिविधि से जुड़े कदम उठाना जरूरी है। जिन महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय सीमा 31 मार्च थी, उनको बढ़ाकर 30 जून किया गया है।
- रजनीश जैन, पूर्व अध्यक्ष, कर सलाहकार परिषद

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