
कोर्ट ने मामले पर लिया कड़ा रुख,मालखाना प्रभारी को किया तलब,भ्रामक जानकारी देने पर हुई हैं कार्यवाही
सुलतानपुर. मोटर साइकिल रिलीज को लेकर इंजन व चेचिस नंबर के संबंध में मांगी गयी आख्या देने में लापरवाही बरतने पर सीजेएम आशा रानी सिंह ने पैरोकार की सूचना पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए मालखाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से आगामी 27 जून के लिए तलब किया है।
पुलिस ने सीज कर ली गाड़ी
मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहां की पुलिस ने मोटर साइकिल वाहन संख्या यूपी 42एसी 9104 को सीज कर दिया है। इसी संबंध में वाहन रिलीज को लेकर गाड़ी मालिक सच्चिदानंद निवासी ग्राम बयो मुड़ुआ-कुड़वार ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। कोर्ट ने वाहन के संबंध में थाने से आख्या तलब की। इस संबंध में पुलिस के जरिए स्पष्ट आख्या भेजी ही नहीं गयी। बीते 22 जून को भ्रामक आख्या भेजने के चलते सीजेएम ने वाहन मालिक के अधिवक्ता की मांग पर कोतवाली से इंजन व चेचिस नंबर के बावत आख्या तलब की।
प्रभारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया
कोतवाली नगर के पैरोकार राजेश शर्मा ने इस संबंध में मालखाना प्रभारी को सूचना भी दी,लेकिन उनके जरिए मामले में रिपोर्ट लगाने से इंकार कर दिया गया। सोमवार को मामले में सुनवाई के दौरान वांछित आख्या पेश नहीं की गयी।रिपोर्ट न भेजने के पीछे अवैध वसूली की वजह मानी जा रही है।मामले में जब रिपोर्ट न आने के बारे में पूंछते हुए कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया तो पैरोकार राजेश शर्मा ने मालखाना प्रभारी राजेंद्र पांडेय की करतूत से कोर्ट को अवगत कराया। पैरोकार की इस सूचना पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने मालखाना प्रभारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जिसके क्रम में सीजेएम आशारानी सिंह ने आगामी 27 जून के लिए व्यक्तिगत रूप से मालाखाना प्रभारी राजेंद्र पांडेय को तलब कर जवाब मांगा है।
Published on:
26 Jun 2018 07:12 pm
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