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शिक्षक भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन दो परीक्षाओं पर लगाई रोक

CG Teacher Bharti: छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2,292 पदों पर होने वाली भर्ती में पूर्णत: दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई है।
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CG Teacher Exam Stay

शिक्षक भर्ती में कोर्ट का बड़ा झटका (Photo Source- Patrika File Photo)

CG Teacher Exam Stay: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने दोनों पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लेकर यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा है।

Assistant Teacher Recruitment: आरक्षण रोस्टर को लेकर हाई कोर्ट में याचिका

राज्य सरकार ने सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति जताते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पैरवी की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए।

पूर्णत: दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं देने का आरोप

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि राज्य सरकार की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ी व्यवस्था में चूक हुई है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का हवाला दिया गया।अधिवक्ता के मुताबिक, भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन पूर्णत: दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से ऐसे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया और सहायक शिक्षक पद के अवसर से वंचित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसी आधार पर भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर को चुनौती दी गई है।

क्या है समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का मामला?

याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का उल्लेख करते हुए आरक्षण के प्रावधानों पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद पूर्णत: दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखा गया है। हालांकि, इस मामले में राज्य सरकार का पक्ष सामने आना बाकी है। हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Teacher Vacancy 2026: अक्टूबर में होनी थी दोनों परीक्षाएं

भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूरी कर ली गई थी। तय कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को और शिक्षक पद के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर को आयोजित होनी थी। लेकिन हाई कोर्ट की रोक के बाद परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। अब भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, यह मामले में होने वाली अगली कार्रवाई और अदालत के निर्देशों पर निर्भर करेगा।

2,292 पदों पर होनी है भर्ती

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों को दो संवर्गों में बांटा गया है। ई-संवर्ग में 795 पद निर्धारित हैं, जबकि टी-संवर्ग में 1,497 पद हैं। इस तरह दोनों संवर्गों को मिलाकर कुल 2,292 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। फिलहाल, आरक्षण से जुड़े विवाद के कारण भर्ती परीक्षा पर रोक लग गई है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए हाई कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के जवाब का इंतजार करना होगा।