यह भी पढ़ें- गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा यूपी, पुलिस ने 3 गो तस्करों को दबोचा, भारी मात्रा में मांस बरामद बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के चिंगरावटी चौकी पर 3 दिसंबर को हुई हिंसा मामले में जेल में बंद 5 आरोपियों की सीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इन 5 आरोपियों में से एक आरोपी रमेश जोगी पुत्र चुन्ना जोगी नामजद है, जिसकी जमानत याचिका खारिज हुई है। जबकि वीडियो के आधार पर जेल भेजे गए 4 आरोपियों के नाम आशीष कुमार पुत्र अशोक कुमार, जॉनी पुत्र सुशील कुमार, मोहित कुमार पुत्र विजेंद्र कुमार और नितिन कुमार पुत्र बृजेश कुमार हैं। ये सभी आरोपी चिंगरावटी गांव के ही रहने वाले हैं।
यह भी पढ़ें- सानिया मिर्जा की तरह बड़ी प्लेयर बनना चाहती थी यह लड़की, लेकिन बैडमिंटन खेलते-खेलते हो गई मौत, देखें वीडियो- जमानत याचिका खारिज होने के बाद पांचों अभियुक्तों के अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि वह अब शनिवार को बेल के लिए प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को बुलंदशहर के स्याना कोतवाली के चिंगरावटी पुलिस चौकी पर गोकशी की घटना के बाद भड़की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी।