scriptIncome Tax बचाने के लिए इन स्कीम्स में करें Invest, होगी लाखों की बचत | INVEST IN THESE SCHEMES TO SAVE YOUR INCOME TAX PLAN TILL 31 JULY | Patrika News

Income Tax बचाने के लिए इन स्कीम्स में करें Invest, होगी लाखों की बचत

Published: Jul 09, 2020 06:14:32 pm

Submitted by:

Pragati Bajpai

करदाता ( taxpayers ) 31 जुलाई तक टैक्स सेविंग स्कीम्स ( Tax Saving Schemes ) में निवेश कर सकते हैं।
IT Act के तहत 80 C के तहत 150000 तक बचा सकते हैं टैक्स ( INCOME Tax )

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नई दिल्ली: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने के लिए किये जाने वाले निवेश ( invest to save taxes ) की मियाद बढ़ा दी है। जी हां ! अब करदाता ( taxpayers ) 31 जुलाई तक टैक्स सेविंग स्कीम्स ( Tax Saving Schemes ) में निवेश कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई। दूसरे शब्दों में कहें तो जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है।

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आईटी अधिनियम ( IT Act ) के Chapter-VIA-B के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश / भुगतान करने की तारीख जिसमें धारा 80C (LIC, PPF, NSC आदि), 80D (मेडिक्लेम), 80G (Donation) आदि को भी आगे बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 कर दिया गया है।

इन स्कीम्स में कर सकते हैं निवेश- टैक्स डिडक्शन के लिए टैक्सपेयर्स म्यूचुअल फंड ELSS, पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC), एलआईसी प्रीमियम ( LIC Premium ), एसएसवाई (SSY), एनपीएस सब्सक्रिप्शन ( NPS Subscription), स्वास्थ्य बीमा भुगतान ( Health Insurance Payment ) और अन्य स्कीम्स best tax saving schemes में शुमार होती है।

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कितना बचा सकते हैं टैक्स- आईटी एक्ट की धारा 80C के तहत करदाता 150,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकता है।

इसके अलावा आप चाहें तो NSE से The HUDCO Tax Free Bonds खरीद कर भी अपना टैक्स बचा सकते हैं ।इन बॉंड्स पर आपको 8.10 फीसदी का ब्याज मिलता है जो आपको हर साल मार्च में दिया जाता है ।

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इसी तरह आप अपनी बीमारी के इलाज के तहत भी टैक्स बचा सकते हैं।

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