
नर्इ दिल्ली।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआर्इ) ने आर्इडीबीआर्इ बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बुधवार को कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उसने आईडीबीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
नहीं किया था आरबीआर्इ के निर्देशों का पालन
आरबीआई ने आय की पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड को लेकर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर आईडीबीआई बैंक पर यह जुर्माना ठोका है। हालांकि बीएसर्इ ने इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा है।
यह भी पढ़ें - HDFC होम लोन ग्राहकों को झटका, इतनी बढ़ेगी EMI
9 अप्रैल को जारी किया गया था निर्देश
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, "आरबीआई ने नौ अप्रैल, 2018 के अपने एक आदेश के जरिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर आय की पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों को लेकर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।"
नइ प्रावधानों के तहत लगाया गया जुर्माना
आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के भाग 46 (4) (1) के अनुभाग 74 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय बैंक के निर्देशों का अनुपालन करने में बैंक के विफल पाए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया है।
पहले भी इन बैंकों पर लग चुका है जुर्माना
इसके पहले आरबीआर्इ ने मार्च महीने में एक्सिस बैंक आैर इंडियन आेवरसीज बैंक पर जुर्माना लगाया था। इन दोनों बैंकों ने आय मान्यता आैर संपत्ति वर्गीकरण (आर्इआरएसी) मानदंडो का अनुपालन न करने पर 3 करोड़ रुपए का जर्माना लगाया था। इंडियन आेवरसीज बैंक ने केवार्इसी मांनदंडो का पालन नहीं किया था जिसके लिए उसपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
Updated on:
12 Apr 2018, 12:35 PM IST
Published on:
12 Apr 2018, 8:54 AM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.