
गोरखपुर में अधिकारियों ने सख्त निर्देश जारी किया है, अब किसी भी सार्वजनिक आयोजन में रात 10 बजे के बाद DJ नहीं बजेगा, साथ ही इसकी आवाज भी नियंत्रित रखनी होगी। SP सिटी अभिनव त्यागी और ADM सिटी अंजनी सिंह ने शहर के प्रमुख मैरिज हॉल संचालकों के साथ बैठक कर इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इस बैठक में साफ कर दिया गया कि आयोजकों को तेज आवाज में DJ बजाने और हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक के बारे में पहले से ही सूचित किया जाए। साथ ही, देर रात तक शोर मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी स्पष्ट की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में वाराणसी से आए एक युवक ने CM के सामने शिकायत की कि तेज DJ की आवाज के कारण उसकी गायें दूध देना कम कर रही हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि DJ की आवाज और हर्ष फायरिंग पर सख्त पाबंदी लगाई जाए, ताकि इंसान ही नहीं, जानवर भी राहत महसूस कर सकें।
प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी मैरिज हॉल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि हर हॉल के अंदर और मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना पर निगरानी रखना है, ताकि सुरक्षा में कोई कमी न हो और लोग सुरक्षित माहौल में अपने आयोजन कर सकें।
शादी के मौसम में बारातों के कारण सड़कों पर लगने वाले जाम को लेकर भी प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मैरिज हॉल संचालकों से कहा गया है कि वे अपने हॉल के पास पार्किंग व्यवस्था सुचारू बनाए रखें। हॉल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सुरक्षा गार्ड्स के माध्यम से पार्किंग को व्यवस्थित करें और अव्यवस्थित पार्किंग की स्थिति में हस्तक्षेप करें। इससे आम जनता को जाम और अन्य असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। चाहे तेज आवाज में DJ बजाने का मामला हो या पार्किंग अव्यवस्था, किसी भी नियम का उल्लंघन होने पर तत्काल सख्त कार्रवाई होगी। गोरखपुर में प्रशासन का यह सख्त रुख नागरिकों को सुरक्षित और शांति भरा माहौल देने के प्रयास में उठाया गया कदम है।
Updated on:
15 Nov 2024 03:42 pm
Published on:
15 Nov 2024 03:42 pm
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