
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई-हैरी बॉक्सर। पत्रिका फाइल फोटो
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल पर एक और मामला दर्ज किया गया है। रिछपाल खर्रा की रिपोर्ट मिलने पर जंक्शन पुलिस ने मामला दर्ज कर पत्रावली जांच के लिए सीआईडी-सीबी को भिजवाई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार परिवादी का आरोप है कि विधायक गणेशराज बंसल ने रंजिश के चलते लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर से धमकी दिलवाई है।
परिवादी का आरोप है कि उन्हें व्हाट्सऐप कॉल के जरिए धमकी दी गई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को गैंगस्टर हैरी बॉक्सर बताते हुए कहा कि गणेशराज बंसल का पीछा करना छोड़ दो, वह हमारा आदमी है। अगर उसका पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हारे भीतर लोहा उतार देंगे। इस धमकी के सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गैंगस्टर के नाम से वायरल हो रही ऑडियो क्लिप में एक पुलिस अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल, धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान और ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
नए मामले में पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पत्रावली जांच के लिए सीआईडी-सीबी को भेजी है। अब सीआईडी-सीबी धमकी भरे कॉल, वायरल ऑडियो क्लिप और उसमें किए गए दावों की जांच में जुटी हुई है। साथ ही सीआईडी-सीबी यह पता लगाने में जुटी हुई है कि कॉल करने वाला व्यक्ति वास्तव में कौन था और धमकी के पीछे किसकी भूमिका रही थी।
गौरतलब है कि 17 सितंबर से अब तक विधायक गणेशराज बंसल के खिलाफ चार मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। इनमें दो मामले वर्ष 2003 में भूखंडों के आवंटन में कथित गड़बड़ी से संबंधित थे। ये दोनों प्रकरण हाईकोर्ट से खारिज हो चुके हैं। वहीं, अधिवक्ता हरबंशसिंह चंदी की ओर से 29 सितंबर को दर्ज कराए गए एक अन्य मामले में भूखंड हड़पने के प्रयास और मारपीट के आरोप लगाए गए थे। इस प्रकरण में हाईकोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश दे चुका है।
फर्जी तरीके से दो पट्टे जारी करने के करीब 23 साल पुराने मामले में गिरफ्तार हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेशराज बंसल को पिछले महीने ही जमानत मिली थी। चार दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद सीआईडीसीबी ने गणेशराज बंसल को सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। जांच एजेंसी ने मामले में पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड और बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन, कोर्ट ने रिमांड की मांग खारिज करते हुए विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए थे। इसके बाद विधायक की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया गया था, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया था। इसके बाद गणेशराज बंसल की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में जमानत आवेदन लगाया गया था। जिस पर कोर्ट ने गणेश राज की जमानत स्वीकार कर ली थी।
Updated on:
09 Oct 2026 07:49 am
Published on:
09 Oct 2026 07:49 am
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