6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Rajasthan News : राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं बढ़ेंगी 10 फीसदी सीटें, वजह आपको चौंका देगी

Rajasthan News : राजस्थान विश्वविद्यालय में इस सत्र में 10 फीसदी सीटों की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वजह वजह आपको चौंका देगा।

less than 1 minute read
Google source verification
Rajasthan University 10 Percentage Seats will not increase reason will surprise

Rajasthan News : राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं बढ़ेंगी 10 फीसदी सीट, वजह आपको चौंका देगी

Rajasthan News : राजस्थान विश्वविद्यालय में इस सत्र में 10 फीसदी सीटों की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में शिक्षक और छात्रों के अनुपात को देखते हुए विवि की ओर से 10 फीसदी सीटों की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखा गया है। यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी पहले ही है। ऐसे में 10 फीसदी सीटों की बढ़ोतरी करने से छात्रों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही शिक्षक और छात्र अनुपात बिगड़ेगा।

कुलपति अल्पना कटेजा ने दी सफाई

राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति अल्पना कटेजा का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मेें मिड टर्म, सेमेस्टर परीक्षाएं और इंटर्नशिप करानी होती है। ऐसे में सीटों में बढ़ोतरी करने से शिक्षक और छात्र का अनुपात बिगड़ जाएगा।

यह भी पढ़ें -

RTE Admission 2024 : निजी स्कूलों के नए फार्मूले के आगे अभिभावक बेबस, 15 हजार RTE बच्चों के प्रवेश अटके, जानें कैसे

नए सत्र में बढ़ाई 10 फीसदी फीस

राजस्थान यूनिवर्सिटी लगातार नए कदम उठा रहा है। मई माह में राजस्थान यूनिवर्सिटी में नए सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने हर मद में 10 फीसदी शुल्क बढ़ाया है। ऐसे में छात्रों को हॉस्टल से लेकर परीक्षा, एडमिशन और अन्य कोर्सेस के शुल्क सहित अन्य निधि में बढ़ी हुई फीस देनी होगी। इधर, यूनिवर्सिटी की ओर की गई 10 फीसदी फीस वृद्धि पर छात्रों ने विरोध किया है। छात्रों का कहना है कि फीस बढ़ोतरी नहीं करने की मांग की गई थी लेकिन यूनिवर्सिटी ने गुपचुप फैसला लेकर फीस में बढ़ोतरी कर दी।

यह भी पढ़ें -

राजस्थान पुलिस सेवा नियम में OBC के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत