
Learning Driving License
Learning Driving License: लखनऊ में घर बैठे मृतक का आधार कार्ड लगाकर लर्निंग डीएल बनवाने की हैरान करने वाली घटना सामने आई हैं, जिसमें मृतक के आधार कार्ड का उपयोग करके घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाया गया। यह घटना तब उजागर हुई जब सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक पोस्ट वायरल हो गई। परिवहन आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं।
मोहिबुल्लापुर नायक नगर निवासी राम कुमार वर्मा का निधन करीब छह महीने पहले हो चुका है। इसके बावजूद, दलालों ने उनके आधार कार्ड का उपयोग करके एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर 2882643324 और संख्या यूपी 32/0050786/2024 है, जिसकी वैधता 5 अगस्त 2024 से 4 फरवरी 2024 तक है।
2022 से प्रदेश में आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग डीएल जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रक्रिया में आवेदकों को ऑनलाइन ट्रैफिक से जुड़े 15 सवालों का जवाब देना होता है। सही उत्तर देने पर ही लर्निंग डीएल जारी होता है, लेकिन अब इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं।
परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा, "आरटीओ कार्यालय में दलालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मृतक का लाइसेंस बनाने का मामला हमारे संज्ञान में आया है। जांच की जा रही है कि किस साइबर कैफे से इसके लिए आवेदन किया गया और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।"
इस घटना ने ऑनलाइन डीएल व्यवस्था में संभावित धोखाधड़ी की समस्या को उजागर किया है, और अब यह देखना होगा कि परिवहन विभाग इस मुद्दे को कैसे हल करता है।
.सबसे पहले सारथी वेबसाइट पर जाएं।
.अपनी राज्य की सूची में से अपने राज्य का चुनाव करें।
. मेन पेज पर बाईं ओर सबसे ऊपर 'ऑनलाइन अप्लाई' का ऑप्शन दिखाई देगा।
. इस ऑप्शन को क्लिक करें और पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी।
. लिस्ट में पहले नंबर पर 'लर्निंग लाइसेंस' का ऑप्शन मिलेगा। इसे क्लिक करें।
. क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे।
. यहां पर आपको 'फिल एप्लीकेंट डिटेल', 'अपलोड डाक्यूमेंट्स', 'अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर', 'एलएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग' और 'पेमेंट ऑफ फीस' के विकल्प दिखाई देंगे।
. सबसे नीचे नीले रंग में 'कांटीन्यू' का बटन दिखाई देगा। इसे क्लिक करें।
. एक नए पेज पर अपनी पूरी जानकारी भरें, जैसे नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि।
. सही जानकारी भरें, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद संशोधन का मौका नहीं मिलता।
. यदि आप फोर व्हीलर के लिए लाइसेंस बना रहे हैं, तो इसे भी सेलेक्ट करें।
. आयु प्रमाण पत्र और पते के प्रमाण पत्र को अपलोड करें।
. पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें।
. ऑनलाइन फीस सबमिशन का ऑप्शन ओपन होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस का भुगतान करें।
. फीस जमा करने के बाद आपके जिले के आरटीओ ऑफिस से आपको टाइम स्लॉट प्रदान किया जाएगा।
. निर्धारित समय पर आरटीओ ऑफिस में अपने सारे ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित हों।
. लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा।
. टेस्ट के बाद ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा।
. दोनों परीक्षाओं में पास होने पर लर्निंग लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा।
. लर्निंग लाइसेंस की वैधता छह महीने के लिए होती है।
. इस अवधि में गाड़ी चलाते समय 'L' बड़े अक्षरों में गाड़ी के आगे और पीछे लिखवाना होगा।
. लर्निंग लाइसेंस बनने के छह महीने के भीतर परमानेंट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें।
. ऑनलाइन टेस्ट में क्या सवाल आते हैं?
. ड्राइविंग के नियमों और कार के उपकरणों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं।
. कार ड्राइव करके भी दिखाना पड़ सकता है।
आरटीओ ऑफिस में किसी भी व्यक्ति को पैसे न दें। सभी भुगतान ऑनलाइन ही किए गए हैं।
अगर कोई पैसे की मांग करता है, तो इसकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं।
लर्निंग लाइसेंस के बारे में और जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर: 18001800152 पर संपर्क करें।
लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए (सारथी वेबसाइट: https://parivahan.gov.in/parivahan/hi) यहां क्लिक करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें।
जानकारी : 18 साल या इससे अधिक उम्र के लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
Updated on:
08 Aug 2024 12:58 pm
Published on:
08 Aug 2024 10:57 am
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