
Petrol and diesel
Petrol-Diesel Update : उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एक जुलाई से 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को दोपहिया और चारपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस नियम को लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर इस संबंध में नोटिस भी चस्पा किए जाएंगे।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश नाबालिगों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के कारण हो रहे सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं।
बीते दिनों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बैठक आयोजित कर नाबालिगों के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताई थी। आयोग ने इस मुद्दे पर सभी संबंधित विभागों के साथ 6 जून को एक बैठक की थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगाई जाए।
1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं।
सरकार का यह कदम नाबालिगों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण हो रहे सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सभी पेट्रोल पंपों पर इस नए नियम के संबंध में नोटिस चस्पा किए जाएंगे ताकि लोग इस निर्णय से अवगत हो सकें और इसका पालन करें।
Updated on:
30 Jun 2024 06:00 pm
Published on:
30 Jun 2024 06:00 pm
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
