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दिल्ली प्रदर्शन के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस की नई पहल, कानूनी लड़ाई के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

CJP Protest In Delhi: दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के लिए IYC ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्हें इस नंबर की मदद से दिल्ली में कानूनी सहायता दी जाएगी।
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IYC legal helpline number

दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल (फोटो-IANS)

CJP Protest: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर बडे़ स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में प्रदर्शकारियों को हिरासत में ले रही है। ऐसे में अब हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। ऐसे प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कई ऐसे नागरिक हैं जो दिल्ली से बाहर से आए है और प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।

दिल्ली में मिलेगी कानूनी मदद

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे प्रदर्शनकारियों को शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग इलाकों में हिरासत में लिया गया। ऐसे में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) ने हिरासत में लिए लोगों और जिन लोगों को प्रदर्शन के दौरान धमकियां मिल रही है, उनकी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। यह हेल्पलाइन नंबर दिल्ली में हिरासत में लिए गए लोगों को कानूनी मदद पहुंचाने के लिए जारी किया गया है।

हजारों लोगों को लिया हिरासत में

CJP द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में देश के हर कोने से लोग शामिल होने दिल्ली के जंतर-मतंर पर आ रहे थे। लेकिन पुलिस ने इस समय दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने अलग-अलग इलाकों से करीब 1500 लोगों को हिरासत में लिया है। इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। दिल्ली में भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई कदम उठाए हैं।

दिल्ली में लागू है धारा 163



प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में फिलहाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इस धारा के तहत भीड़ इकट्ठा करने पर रोक होती है। पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जुटने या सभा करने पर प्रतिबंध होता है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में अनुमति लेकर होने वाले प्रदर्शन और रैलियों पर भी प्रतिबंधित लागू हो जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा जंतर-मंतर जाने वाले मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है।