
High Court's decision
AI Generated Answer: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने सोमवार को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (O P Jindal Global University) से एलएलएम स्टूडेंट की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उसने परीक्षा में उसके उत्तर को ‘एआई जनरेटेड’(AI Generated) घोषित करने के यूनिवर्सिटी के निर्णय को चुनौती दी है। यूनिवर्सिटी ने छात्र कौस्तुभ शक्करवार (University failed to Kaushtubh Sakkarwar) को फेल कर दिया। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने 14 नवंबर को अगली सुनवाई तय करते हुए यूनिवर्सिटी को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने 18 मई को ‘वैश्वीकरण की दुनिया में कानून और न्याय’ विषय पर परीक्षा दी थी। पेपर जांचने वाली कमेटी ने उन पर उत्तर पुस्तिका में 88 फीसदी एआई जनरेटेड प्रश्नों का जवाब देने का आरोप लगाकर उसे 25 जून को फेल कर दिया।
अपील करने पर परीक्षा नियंत्रक का फैसला भी उनके खिलाफ आया तो शक्करवार ने हाईकोर्ट का रुख किया। शक्करवार का कहना है कि उन्होंने एआई की मदद नहीं ली लेकिन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने उनकी बात नहीं सुनी। यूनिवर्सिटी यह भी नहीं बता पाई कि किस नियम के तहत एआई के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है और कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कैसे हुआ?
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Updated on:
05 Nov 2024 12:03 pm
Published on:
05 Nov 2024 11:35 am
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