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पैन-आधार लिंक करने की आख‍िरी तारीख आज, नहीं किया तो उठाने होंगे ये नुकसान

भारत सरकार ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार और पेन को लिंक कराना किया अनिवार्य

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नोएडा

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lokesh verma

Jun 30, 2018

Noida

पैन-आधार लिंक करने की आख‍िरी तारीख आज, नहीं किया तो उठाने होंगे ये नुकसान

नोएडा. आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून यानी आज समाप्त हो रही है। अगर अभी आपने इन्हें लिंक नहीं कराया है तो आज जरूर कर लें, नहीं तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहां बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से मनी लान्ड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट के तहत बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया जा चुका है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आज आप थोड़ा सा समय निकाल कर यह काम जरूर कर लें।

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ज्ञात हो कि सरकार द्वारा ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार और पेन को लिंक कराना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में यदि आप आज इन दोनों को लिंक कराने से चूक गए तो आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से लिंक करने की आज आख‍िरी तारीख है। इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं।

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ये हो सकते हैं नुकसान

आयकर रिफंड से वंचित होना पड़ सकता है।
इसके अलावा कई अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सीधे खाते में पैसा आने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है।

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कैसे करें लिंक

- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometa&indiaefiling.gov.in) को इंटरनेट पर खोल लें।
- यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
- अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
- लॉग-इन करते ही पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही नीली पट्टी में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करें।
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चा कोड भरें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके साथ ही आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर भी आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।

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