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Udaipur Crime News : स्कूली छात्रा से रेप मामले में कोर्ट का फैसला, दोषी को दी अंतिम सांस तक जेल की सजा

Udaipur Crime News : उदयपुर में स्कूली छात्रा के अपहरण व बलात्कार कर ब्लेकमैल करने वाले आरोपी को कोर्ट ने अंतिम सांस तक सलाखों में ही रखने के आदेश देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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Rajasthan Court Decision in School Girl Rape Case Culprit was Sentenced to Life Imprisonment

Udaipur Crime News : उदयपुर में स्कूली छात्रा के अपहरण व बलात्कार कर ब्लेकमैल करने वाले आरोपी को न्यायालय ने अंतिम सांस तक सलाखों में ही रखने के आदेश देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। गत 23 नवम्बर 2023 को पीड़िता के पिता ने ग्रामीण थाने में यूपी निवासी श्रवण उर्फ सरवन पुत्र कमलेश शुक्ला पर उसकी पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। बताया कि पुत्री स्कूल गई जो नहीं लौटी। उसे आरोपी सरवन पर शक है, वह यहां एक होटल में काम करता है। पुलिस ने आशंका के आधार पर आरोपी सरवन को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद की। बयानों में उसने आरोपी पर अपरहण व अश्लील वीडियो से ब्लेकमैल कर बलात्कार करने का आरोप लगाया।

दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र ओझा ने 16 गवाह, 56 दस्तावेज पेश किए। वह चिकित्सकीय साक्ष्य एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो-2 के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अपराध व्यक्तिगत नहीं होकर समाज के प्रति दंडनीय

न्यायालय ने निर्णय में टिप्पणी करते हुए लिखा कि यह अपराध व्यक्तिगत नहीं होकर समाज के प्रति दंडनीय है। उचित दंड अपराध को रोकने में अत्यंत सहायक होता है। अभियुक्त को उचित सजा से आरोपित करना कोर्ट का समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन है। ऐसे अपराधों में नरमी का रुख अपनाया जाना निश्चित रूप से उक्त कानून का उल्लंघन होगा।

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